कोरबा: पाली में हत्या के मामले में पिता गिरफ्तार, दो विधि से संघर्षरत बालक भी हिरासत में

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जमनीमूड़ा गांव में ईंट से हमला करने का आरोप, इलाज के दौरान कुसाल सिंह कंवर की हुई मौत

कोरबा/पाली। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमनीमूड़ा में हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नारायण सिंह पोर्ते (44 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, मामले में शामिल उसके दो बेटों को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

विवाद के बाद ईंट से हमला, इलाज के दौरान मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच मृतक कुसाल सिंह कंवर और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान नारायण सिंह पोर्ते और उसके दो बेटों ने ईंट से हमला कर कुसाल सिंह के सिर और कनपटी पर गंभीर चोट पहुंचाई।

घटना के बाद घायल कुसाल सिंह कंवर को 108 एम्बुलेंस की सहायता से शासकीय अस्पताल पाली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के दिशा-निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटघोरा विजय सिंह राजपूत तथा थाना प्रभारी पाली के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी नारायण सिंह पोर्ते, निवासी जमनीमूड़ा, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड के लिए जेएमएफसी न्यायालय पाली में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद आरोपी को उपजेल कटघोरा भेज दिया गया।

दोनों बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया

मामले में शामिल दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों ने भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। नियमानुसार दोनों को किशोर न्याय बोर्ड कोरबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, मामले में अपराध क्रमांक 410/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) एवं 3(5) में प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई है।

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