खराब ई-स्कूटी बिक्री मामले में आरोप सिद्ध होने पर उपभोक्ता फोरम ने दिया ये फैसला…

Must Read

2024 को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद, उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया और मामला दायर किया.
कोरबा उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए प्रमाणों की संलग्नता के साथ आरोप सिद्ध होने पर एक सख्त फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता और सदस्यों ममता दास और पंकज देवड़ा ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय देते हुए आदेश दिया कि संचालक को स्कूटी सुधारने या उसी मॉडल की नई स्कूटी की कीमत वापस करनी होगी। इसके साथ ही, पीड़िता को आर्थिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपये, मानसिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 3 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। फोरम ने यह भी आदेश दिया कि यदि संचालक निर्धारित 1 महीने के भीतर यह भुगतान नहीं करता, तो उसे 6 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि अदा करनी होगी.

- Advertisement -
Latest News

मिनीमाता हसदेव बांगो बाँध के खोले गए कुल 9 गेट…देखिए विडिओ

कोरबा। 16 अगस्त शाम लगभग 4 बजे तक मिनीमाता हसदेव बांगो बाँध के कुल 9 गेट खोल दिए गए...

More Articles Like This