चेक बाउंस मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

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₹1.30 लाख प्रतिकर/अर्थदंड देने का आदेश, राशि जमा नहीं करने पर 2 माह अतिरिक्त सजा

कोरबा, 28सितंबर 2026।
चेक बाउंस के एक मामले में कोरबा न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी सोहन सिंह को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती कुमुदनी गर्ग ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

मामला छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा टी.पी. नगर कोरबा द्वारा प्रस्तुत परिवाद से संबंधित है। न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि आरोपी द्वारा अपने ऋण अथवा विधिक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया चेक अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हुआ।

₹1.30 लाख प्रतिकर/अर्थदंड

न्यायालय ने परिवादी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति, ब्याज तथा अन्य व्ययों को ध्यान में रखते हुए ₹1,30,000 की राशि प्रतिकर/अर्थदंड के रूप में निर्धारित की है। निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 118 और 139 की विधिक उपधारणाओं पर भी विचार

निर्णय में न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 के अंतर्गत उत्पन्न विधिक उपधारणाओं तथा मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। न्यायालय के अनुसार आरोपी इन विधिक उपधारणाओं का प्रभावी रूप से खंडन करने में सफल नहीं रहा।

न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत चेक, चेक अनादरण मेमो, विधिक सूचना, डाक रसीद सहित अन्य दस्तावेजों का भी परीक्षण किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध किया।

अधिवक्ता धनेश सिंह ने की पैरवी

इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश सिंह ने पैरवी की।

न्यायालय ने यह निर्णय 24 सितंबर 2026 को खुले न्यायालय में घोषित किया।

प्रकरण: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक विरुद्ध सोहन सिंह
अपराध: धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
सजा: 6 माह का सश्रम कारावास
प्रतिकर/अर्थदंड: ₹1,30,000
न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा
न्यायाधीश: श्रीमती कुमुदनी गर्ग

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