छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में की वृद्धि, सितंबर 2025 से लागू होगा नया आदेश

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रायपुर। राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के वेतनमान-2017 (सातवां वेतनमान) एवं वेतनमान-2009 (छठवां वेतनमान) पर देय महंगाई भत्ते (DA) की दरों में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 सितम्बर 2025 से सातवें वेतनमान पर 2% की वृद्धि कर महंगाई भत्ता 55% कर दिया गया है। वहीं, छठवें वेतनमान पर 6% की वृद्धि कर महंगाई भत्ता 252% कर दिया गया है।

इससे पहले 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 53% तथा छठवें वेतनमान पर 246% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था।

शासन द्वारा जारी प्रमुख निर्देश:

  1. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सितम्बर 2025 के वेतन से देय होगा, जिसका भुगतान अक्टूबर माह में किया जाएगा।
  2. महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन पर की जाएगी, विशेष अथवा व्यक्तिगत वेतन इसमें शामिल नहीं होंगे।
  3. यह भत्ता मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
  4. 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को पूर्णांकित कर अगली रुपए की गणना की जाएगी।
  5. यह आदेश यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE), कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
  6. भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से ही किया जाएगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ शासन के इस निर्णय से लाखों शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि उनके मासिक वेतन और पेंशन में अतिरिक्त आर्थिक सहारा प्रदान करेगी।

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