कोरबा : नेशनल लोक अदालत में 17 लाख 17 हजार का हुआ अवार्ड, 7 प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निराकरण,देखिए विडिओ

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कोरबा, 14 सितंबर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्य पंकज कुमार देवड़ा द्वारा मामलों की सुनवाई की गई।

इस दौरान 12 मूल प्रकरण और 1 निष्पादन प्रकरण आपसी राजीनामा के लिए रखे गए थे। इनमें से 6 मूल प्रकरण और 1 निष्पादन प्रकरण का आपसी सहमति से निराकरण किया गया और कुल ₹17 लाख 17 हजार 330 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।

बैंक, बीमा, हाउसिंग बोर्ड एवं निर्माता कंपनियों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। ई-हियरिंग के माध्यम से भी पक्षकारों ने अन्य राज्यों से जुड़कर आपसी सहमति से राजीनामा किया। खास बात यह रही कि लोक अदालत में तीन साल से लंबित प्रकरण का भी समाधान राजीनामे के आधार पर किया गया।

अधिवक्ता और मध्यस्थ रहे मौजूद

लोक अदालत में मध्यस्थ सेल के सदस्य श्रीराम श्रीवास एवं महेंद्र राजवाड़े सहित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप, वरिष्ठ अधिवक्ता मानसिंह यादव, पी.एन.एस. यादव, आर.एन. राठौर, संजीव प्रसाद साहू, आर.सी. राजवाड़े, राजकुमार अज्ञेय, एन.के. राजवाड़े, ब्रजेश यादव, अशोक पाल, कमलेश श्रीवास, विजय साहू, डी.आर. सारथी, संगीता चौहान, कृष्णा सूर्यवंशी, हरीश साहू, मंजू नागवंशी समेत अन्य अधिवक्ता व बीमा-फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे।

विधि महाविद्यालय के छात्रों को दी गई जानकारी

ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी लोक अदालत की कार्यवाही देखी। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्य पंकज कुमार देवड़ा ने अधिवक्तागण कमलेश श्रीवास और संगीता चौहान के साथ मिलकर छात्रों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

छात्रों ने भविष्य में उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं को जागरूक करने संबंधी कार्य करने का आश्वासन भी दिया।

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