खाद्य तेल के पैकेट में अब नहीं चलेगा 800-900 ग्राम का खेल 0 1 सितंबर से नए मानक लागू

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कोरबा। खाद्य तेल के पैकेट में कम वजन भरकर मनमानी कीमत वसूलने के चलन पर अब रोक लगने जा रही है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के लिए मानक पैक साइज तय कर दिए हैं। कंपनियों को अब निर्धारित मात्रा में ही पैकेट तैयार करने होंगे। पुराने स्टॉक को बाजार में खपाने के लिए 31 अगस्त तक की मोहलत दी गई है, जबकि 1 सितंबर से नए मानक वाले पैकेटों की बिक्री अनिवार्य होगी। इससे बाजार में प्रचलित 800 ग्राम, 900 ग्राम और 910 ग्राम जैसे गैर-मानक पैक धीरे-धीरे खत्म होंगे।

नए प्रावधानों के तहत खाद्य तेल के लिए 200 एमएल, 500 एमएल, 1 लीटर, 2, 3, 4, 5, 15 और 20 लीटर के मानक पैक निर्धारित किए गए हैं। यानी यह जरूरी नहीं होगा कि हर तेल केवल एक लीटर के पैकेट में ही बिकेगा, बल्कि कंपनियां तय मानक में अलग-अलग पैक उपलब्ध करा सकेंगी। यदि पैकेट पर मात्रा लीटर या मिलीलीटर में अंकित है तो उसके साथ वजन भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा। नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों के पैकेज और कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियों ने नए पैकेज बाजार में उतारना शुरू भी कर दिया है। उनका अनुमान है कि 170 रुपए वाला पैकेट करीब 190 रुपए और 190 रुपए वाला पैकेट करीब 210 रुपए तक पहुंच सकता है।

अलग-अलग पैक से कीमत की तुलना में दिक्कत

फिलहाल बाजार में खाद्य तेल अलग-अलग मात्रा में बिक रहा है। ऐसे में केवल पैकेट की कीमत देखकर दो कंपनियों के तेल की वास्तविक कीमत की तुलना करना उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल होता है। मानक पैक लागू होने के बाद समान मात्रा के आधार पर कीमत की तुलना आसान होगी। इससे उपभोक्ताओं को यह समझने में सुविधा होगी कि अलग-अलग ब्रांड में वास्तव में कौन सा तेल सस्ता या महंगा है। सरकार का उद्देश्य पैकिंग में एकरूपता लाकर उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाना और बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना है।

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