कोरबा। सिटी कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संचालित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन कुमार चौधरी के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ और गाली-गलौच के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, दुकान में काम करने वाली नाबालिग लड़की के साथ 9 अगस्त 2026 को कथित रूप से गाली-गलौच और छेड़छाड़ की घटना हुई थी। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रयासरत थी। इसी बीच आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा प्रताप चंद्रा के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिए जाने के पक्ष में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने चेतन कुमार चौधरी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। चूंकि मामला नाबालिग से संबंधित और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है, इसलिए पुलिस की कार्रवाई पर शहर में विशेष चर्चा बनी हुई है।
आरोपी के संबंध में लगाए गए आरोप मामले की न्यायिक प्रक्रिया का विषय हैं। अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।

















