बलौदाबाजार भाटापारा – जिला बदर होने के बावजूद भी नगर में घूमने वाले आरोपी को कसडोल थाना पुलिस ने छग राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण निष्पादन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3 , 5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक वर्ष के लिये आरोपी अनिल तिवारी को जिलाबदर किया गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर , रायपुर , महासमुंद , मुंगेली , जांजगीर चाम्पा , सक्ती , बेमेतरा , सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है।
बताते चलें मुखबिर से सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी अनिल तिवारी बजरंग चौक कसडोल के पास घूम रहा है। सूचना पर थाना कसडोल पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी अनिल तिवारी को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी कसडोल नगर में घूमने संबंधी पूछताछ पर आरोपी द्वारा स्वयं के जिलाबदर का आदेश होना जानते हुये भी कसडोल नगर में घूमना स्वीकार किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलाबदर संबंधी आदेश का उल्लंघन किया गया है। आरोपी का कृत्य धारा 14 , 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं धारा 25 , 27 आर्म्स एक्ट का घटित पाये जाने से आरोपी अनिल तिवारी को कसडोल थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
अनिल तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी – बजरंग चौक कसडोल , थाना – कसडोल , जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)।