खैरागढ़ : झूठी गवाही देने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप की कोर्ट ने नगर पालिका के 13 कर्मचारियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 (1) के तहत विधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह सूचना जारी की जाए कि क्यों न उन्हें न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षेपतः विचारित कर दंडित किया जाए। हालांकि उक्त प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी उत्तम लोहार 35 वर्ष व राजेंद्र अग्रवाल पिता किशुन अग्रवाल (57 वर्ष) को धारा 294,186, 436/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया है।
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झूठी गवाही देने पर पालिका कर्मियों पर विधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश
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