Coal Scam : निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई ख़ारिज

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट को लेकर है, जहां निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। दोनों आरोपी जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।

यह निर्णय कोर्ट की पहले की सुनवाई के बाद आया, जिसमें मामला सुरक्षित रखा गया था। अब इस फैसले से यह साफ हो गया है कि दोनों को राहत नहीं मिल पाई है, और उनके खिलाफ मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

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