कोरबा। दीपका थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बजरंग साहू ने 23 अगस्त 2022 को अपनी पत्नी रीता साहू की फावड़े से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी।
अपर लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि वारदात के समय आरोपी ने अपनी नाबालिग पुत्री के हाथ-पैर भी रस्सी से बांध दिए थे। वही पुत्री इस जघन्य अपराध की प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा, मधु तिवारी की अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी बजरंग साहू को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 506 (भाग-2) के तहत आजीवन कारावास और 3,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने पैरवी की।















