कोरबा : बहुचर्चित मर्डर केस में न्याय, आरोपी बलराम साहू को आजीवन सश्रम कारावास

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कोरबा : तृतीय अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने बहुचर्चित हत्या प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी बलराम साहू को आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायाधीश एच.के. रात्रे द्वारा दिया गया। थाना कटघोरा के अपराध क्रमांक 207/2023 के अनुसार, आरोपी बलराम साहू (32 वर्ष), निवासी कोसमंदा थाना चांपा, हाल मुकाम बजरंग चौक छुरी थाना कटघोरा, पर मृतक सुभाष देवांगन की हत्या करने का आरोप था।

मृतक सुभाष धनरास स्थित राखड़ डेम में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने बताया कि सुभाष देवांगन का रजनी सारथी से कई वर्षों से प्रेम संबंध था। इसी महिला से आरोपी भी एकतरफा प्रेम करता था। इसी रंजिश के चलते बलराम ने सुभाष की हत्या की योजना बनाई।

दिनांक 22 मई 2023 की रात जब सुभाष रजनी सारथी से मिलने उसके घर पहुँचा, उसी दौरान आरोपी ने घात लगाकर लोहे के धारदार परसूल से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने पर थाना कटघोरा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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