कोरबा। कभी-कभी कुछ मामलों में पुलिसिया कार्रवाई में हीला हवाला, अनावश्यक विलंब और शिकायत की अनदेखी न्याय व्यवस्था की अवधारणा पर सवाल उठा देती है। इसके साथ ही पीड़ित में न्याय की उम्मीद भी टूटने लगती है और इस लापरवाही का नतीजा कई लोगों को भुगतना पड़ जाता है। पुलिस आखिर बाद में वही काम करती है लेकिन यदि अपनी रुचि को त्याग कर तुरंत कार्यवही कर दी जाती तो आज एक युवक के कारण जो दो युवतियों की जिंदगी दांव पर लगी है, वह तो ना होता।
युवक ने पहले किशोरी/युवती को झांसे में लेकर अनैतिक संबंध स्थापित किया और जब थाना व पुलिस अधीक्षक स्तर पर शिकायत में भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह निराश हो गई। इस बीच युवक ने एक दूसरी युवती से सामाजिक विवाह कर लिया। मामले में सोचने वाली बात यह रही कि पुलिस ने करीब 3 साल इंतजार कराने के बाद उस दिन FIR दर्ज किया जिस दिन आरोपी युवक की शादी का मंडप गाड़ा गया। पुलिस को जबकि बताया गया था कि वह शादी करने वाला है, FIR दर्ज करने के बाद यदि तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर दी जाती तो वह सलाखों के पीछे होता। गिरफ्तारी के भय से परे बेखौफ आरोपी 3 से 4 दिन तक शादी की सभी रस्में निभाने के बाद कानून और पुलिसिंग को धता बताते हुए फरार हो गया। अब इसे पुलिस की शिकायत पर उपेक्षा/अनदेखी कहें, उदासीन कार्रवाई कहें या सांठगांठ कहा जाय…! आरोप तो एक लाख 20 हजार रुपये के लेन-देन का लग चुका है।
0 यह है पूरा मामला…
मामला जिले के दीपका थाना क्षेत्र अन्तर्गत का है, जिसमें पीड़ित युवती द्वारा 14 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय व 26 जुलाई 2022 को एसपी जनदर्शन में शिकायत की गई थी। दोनों शिकायत पर भी थाना में आरोपी शत्रुघ्न आर्मो पिता झूलन सिंह निवासी ग्राम राहाडीह पाली के विरुद्ध कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया, समझौते पर जोर दिया गया। पीड़िता से आरोपी की जान पहचान 2008 में हुई थी जब वह एक शादी में उसके गांव आया था। बातचीत बढ़ी तो 2012 में प्रेम का इजहार कर शादी का वादा किया फिर भरोसे में लेकर 16 वर्ष की उम्र में वर्ष 2015 से कई बार सम्बन्ध बनाया। 2018 में गर्भवती हुई तो दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद शादी की बात टालता रहा। दबाव बनाने पर 23 जनवरी 2022 को गांव आया और 24 जनवरी को अपने साथ ले जाकर सम्बन्ध बना कर छोड़कर चला गया। पीड़िता ने थाना जाने की बात कही तो आरोपी ने 25 जनवरी 2022 को अपने पिता झूलन सिंह पिता बंधन सिंह व मंगल सिंह पिता समारू ग्राम झोरकी पारा करतली थाना पाली की गवाही में हरदीबाजार में नोटरी आर के राठौर के समक्ष विवाह इकरार नामा का निष्पादन कराया व 3 माह बाद सामाजिक शादी करने की बात कही। इसके बाद से आरोपी का आना -जाना बंद हो गया। अप्रैल 2025 में पीड़िता को पता चला कि वह शादी करने वाला है तो उसने दीपका थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर 18 अप्रैल 2025 को धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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