कोरबा। करीब एक वर्ष पूर्व पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 100 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि रजगामार चौकी क्षेत्र निवासी गोमा केरकेट्टा पिता चूका केरकेट्टा (32 वर्ष) ने ओमपुर स्थित मकान नंबर 763 में रहने वाली सीमा पटेल को अपनी दूसरी पत्नी बनाया था। 27 फरवरी 2025 को किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने पत्नी पर कुल्हाड़ी (टांगी) से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में हुई, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
न्यायालय ने गोमा केरकेट्टा को आजीवन कारावास एवं 100 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने प्रभावी पैरवी की।















