कोरबा 23 जनवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा -चाम्पा 149 बी अंतर्गत जमनीपाली में संचालित टोल प्लाजा का नियम विरुद्ध संचालन का आरोप लगा है।भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जनपद सदस्य झामलाल साहू ने इसे आमजन से खुलेआम लूट बताते हुए प्रधानमंत्री को तत्काल बंद करने पत्र व्यवहार किया है। अनुरोध की अनदेखी पर लोकहित में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी दी है। श्री साहू के पत्र ने एनएचएआई महकमे में खलबली मचा दी है।
प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र के माध्यम से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जनपद सदस्य झामलाल साहू ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में उरगा से सारांगाव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एनएच-149 बी में जमनीपाली टोल प्लाजा संचालित है और यह टोल प्लाजा 2 निकटवर्ती टोल प्लाजा के बीच अवस्थित है जिसकी दूरी 35 किलोमीटर है। जमनीपाली से उरगा भारत माला टोल प्लाजा (प्रकियाधीन) की दूरी 25 किलोमीटर है और केसला टोल प्लाजा (सारागांव सक्ती रोड) की दूरी 35 किलोमीटर है इसलिए जमनीपाली टोल प्लाजा को तत्काल बंद किया जाए । इस टोल में स्थानीय वाहन चालको के साथ अन्याय हो रहा है विभाग के संबंधित अधिकारी के सरंक्षण में ओवर लोड के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। नियम विरूद्ध टोल का संचालन किया जा रहा है इसका साक्ष्य उपलब्ध है। निष्पादित अनुबंध के आधार पर टोल का संचालन नहीं किया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत एनएचएआई के द्वारा दी गई जानकारी में टोल में काम करने वाले कुशल कर्मचारी टी.सी. का वेतन 19710 रू. व सुपरवाइजर का वेतन 23840 रू. लेकिन इस टोल में इन लोगों को 10 से 12 हजार रुपए मात्र वेतन दिया जा रहा है। इस तरह विभागीय अधिकारी के सहयोग से भारत सरकार को भ्रामक जानकारी दी जा रही है। इसकी जांच कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।
भारत सरकार के शुल्क नियम 2008 के अनुसार 2 निकटवर्ती टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए लेकिन एनएच149बी जमनीपाली टोल प्लाजा 35 किलोमीटर के अंदर संचालित है इसलिए यह नियम के विपरीत है।
श्री साहू ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के शुल्क नियम 2008 का पालन करते हुए उरगा से सारांगाव राष्ट्रीय राजमार्ग छभ्149ठ के जमनीपाली टोल प्लाजा को स्थानीय जनहित के लिए तत्काल बंद किया जाए और विभागीय अधिकारी के सरंक्षण में ओवर लोड के नाम पर अवैध वसुली हो रही है उसको बंद कर संबंधित दोषी अधिकारी व टोल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
उन्होंने एनएच149बी के जमनीपाली टोल प्लाजा को भारत सरकार के शुल्क नियम 2008 के तहत तत्काल पुर्णतः बंद नही किया जाता है तो जनहित में उच्चध्सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु मुझे बाध्य होने की चेतावनी भी दी है । जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सबंधित प्राधिकरण की होगी।















