कोरबा Major court decision न्यायालय ने दुरपा बस्ती कुसमुंडा निवासी ट्रांसपोर्टर मोहम्मद कादिर खान को महिला व्यवसायी से धोखाधड़ी कर टायर और नगद रकम हड़पने के मामले में 6 माह का सश्रम कारावास और ₹1.60 लाख प्रतिकर देने का आदेश सुनाया है। यह है मामला Major court decision
कादिर खान ने 9 अगस्त 2017 को व्यवसायी महिला की फर्म आर्या टायर्स से 5 टायर उधार में लिए थे, जिनकी कीमत ₹88,900 थी।रकम चुकाए बिना ही 7 जून 2019 को वह फिर महिला व्यवसायी से ₹11,100 नगद लेकर ₹1 लाख का चेक थमा गया।चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।कई बार मांग और कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।जिस पर फर्म आर्या टायर्स की संचालिका ने अधिवक्ता एसपी उपाध्याय के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया. सभी तत्वों को देखने के बाद न्यायालय ने आरोपी कादिर खान को धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
न्यायलय ने आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1.60 लाख का प्रतिकर पीड़िता को एक माह के भीतर देने का आदेश दिया है.भुगतान न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा इस केस में महिला व्यवसायी की ओर से युवा अधिवक्ता एस.व्ही. उपाध्याय ने दमदार पैरवी की, जिसके सामने आरोपी पक्ष की दलीलें नहीं टिक सकीं।















