जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े लेन-देन को लेकर किसानों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालय से जारी पत्र में प्रदेश के सभी जिला पंजीयकों को निर्देशित किया गया है कि अब पंजीयन कार्य में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं होगी और इसका पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।

इस फैसले को ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि अब किसानों और जमीन के कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को जमीन की खरीद-फरोख्त में आसानी होगी।

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