रतनलाल डांगी निलंबित

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रायपुर। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी को अखिल भारतीय सेवा(अनुशासन व अपील) नियम 1969 के नियम 3(1)(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री डांगी का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रहेगा व नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
निलंबन आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि श्री डांगी की आपत्तिजनक तस्वीरों के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के कारण आम जनमानस और समाज में पुलिस विभाग की छवि काफी धूमिल हुई है। इस अनैतिक कृत्य के लिए रतन लाल डांगी (भा.पु.से.) को व्यक्तिगत स्तर पर पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना गया है।

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