हाईकोर्ट से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट से बरी होने के बाद शासन ने दायर की अपील

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रायपुर। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र के ईदगाहभाठा में कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान पंडाल लगाने को लेकर हुए विवाद में दर्ज आपराधिक प्रकरण में ट्रायल कोर्ट से सभी आरोपियों के बरी होने के बाद अब मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है।


प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाने के कारण आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(3), 333, 296(4) एवं 324(5) के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि मुख्य गवाहों ने राजीनामा कर लिया है और अदालत में पूर्व आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं हो सका।


इस बीच, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से उक्त निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। अधिवक्ता डॉ. शरद पाण्डेय ने बताया कि मामले में शासन की अपील पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
अधिवक्ता के अनुसार, नोटिस जारी होने के बाद मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, जहां ट्रायल कोर्ट के फैसले की वैधानिकता पर विचार किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने केवल अपील स्वीकार कर नोटिस जारी किया है, मामले का अंतिम निर्णय अभी आना शेष है।

“उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को यथावत बनाए रखा।”

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