रायपुर। कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को रायपुर सेंट्रल जेल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की जेल प्रशासन की अर्जी को ईओडब्ल्यू-एसीबी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल मैनुअल का गंभीर उल्लंघन साबित न होने की स्थिति में किसी बंदी का ट्रांसफर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को फिलहाल रायपुर की सेंट्रल जेल से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जेल प्रशासन द्वारा स्पेशल कोर्ट में दायर की गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।
20 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल में जब जेल प्रशासन की टीम सूर्यकांत तिवारी के बैरक की तलाशी लेने पहुंची, तो उसने जांच में सहयोग नहीं किया और टीम के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी आधार पर जेल प्रशासन ने ACB-EOW की विशेष अदालत में उसे दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अर्जी लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई में आवेदन खारिज कर दिया और सूर्यकांत तिवारी को रायपुर सेंट्रल जेल में ही रखने के निर्देश दिए।