छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने बिलासपुर में आयोजित जनसुनवाई में 22 प्रकरणों का निराकरण किया। इस दौरान आयोग ने फ्लैट बुकिंग धोखाधड़ी की शिकार एक याचिकाकर्ता को रेरा के माध्यम से 50 लाख रुपये वापस दिलाए।
सदर बाजार, बिलासपुर निवासी किरण सराफ ने आयोग को बताया था कि उन्होंने रायपुर में एक फ्लैट बुक किया था, जिसमें उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए रेरा से उन्हें 50 लाख रुपये की राशि वापस दिलवाई।
महिला उत्पीड़न के मामलों पर आयोग की सुनवाई
आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने जिला पंचायत भवन, बिलासपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित इन 22 प्रकरणों पर जनसुनवाई की। यह प्रदेश स्तर पर आयोग की 355वीं और बिलासपुर जिले में 22वीं सुनवाई थी।
सुनवाई के दौरान एक अन्य आवेदिका ने बताया कि आंतरिक परिवाद समिति ने उसकी शिकायत की पूरी तरह से जांच नहीं की थी और अनावेदक को दोषमुक्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने अपील की थी। आवेदिका ने कहा कि यदि अनावेदक माफी मांगता है तो वह अपना आवेदन वापस ले लेगी।
अनावेदक ने आयोग के समक्ष आवेदिका से माफी मांगी। इसके बाद आवेदिका ने आंतरिक परिवाद समिति की अपील वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। इस आश्वासन के बाद उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।















