कोरबा। न्यायालय कलेक्टर, कोरबा द्वारा शासकीय भूमि पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर चार लोगों का पट्टा निरस्त कर दिया गया है। साथ ही तहसीलदार करतला को संबंधित भूमि का राजस्व अभिलेख छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुलजार अली पिता सुबराती अली, सुरजार अली पिता सुबराती अली, जब्बार अली पिता सुबराती अली तथा नजीरून बी पति जब्बार अली को ग्राम नोनदरहा, तहसील करतला, जिला कोरबा स्थित भूमि पर शासकीय पट्टे प्रदान किए गए थे।इन पट्टों की शर्तों के तहत, पट्टा प्राप्ति के वर्ष से पांच वर्षों के भीतर कम से कम 75 प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य किया जाना अनिवार्य था। परंतु उक्त भूमि पर कृषि उपयोग नहीं किए जाने के कारण शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित हुआ। इसके आधार पर न्यायालय कलेक्टर ने पट्टा शून्य घोषित करते हुए शासन के पक्ष में भूमि दर्ज करने के निर्देश दिए।
पट्टा निरस्त की गई भूमि का विवरण:– खसरा नंबर 49/11, रकबा 2.023 हेक्टेयरखसरा नंबर 49/17, रकबा 2.023 हेक्टेयरखसरा नंबर 49/18, रकबा 2.023 हेक्टेयरखसरा नंबर 49/39, रकबा 1.923 हेक्टेयरकलेक्टर के आदेश दिनांक 15 मई 2025 को जारी किए गए, जिनके अनुपालन में अब तहसीलदार करतला राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।