कोरबा, 20 जनवरी। न्यायालय के आदेश की अवहेलना और फरियादी को धमकाने के मामले में तत्कालीन बाँकीमोगरा थाना प्रभारी और वर्तमान सिविल लाइन थाना टीआई प्रमोद डडसेना पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जज रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच के सख्त निर्देश पर 17 जनवरी 2025 को यह कार्रवाई की गई।
क्या है मामला?
दुकान से बेदखली के एक प्रकरण में टीआई डडसेना ने कथित रूप से किराएदार के पक्ष में काम करते हुए फरियादी रामलाल चौहान को धमकाया और थाने में अवैध रूप से 2 घंटे तक परिरुद्ध रखा। इसके अलावा, न्यायालयीन आदेश की अवमानना और भयादोहन का आरोप भी उन पर लगाया गया है।
हाईकोर्ट की सख्ती
हाईकोर्ट ने मामले में कोरबा पुलिस की निष्क्रियता पर तीखी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा, “पहले एफआईआर दर्ज करें, फिर बात होगी।” कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेशों का पालन न करना गंभीर परिणाम ला सकता है।