मुंबई : बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर लंबे समय से चर्चा में चल रही हैं. सुकेश की तरफ से जैकलीन को काफी महंगे गिफ्ट्स मिले. दोनों का नाम जुड़ चुका है. सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. एक्ट्रेस ने FIR रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.
जस्टिस दत्ता ने कहा कि आरोप ये है कि आपको 200 करोड़ रुपए उपहार में मिले थे. हम इस बात की सराहना करते हैं कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है. दो बहुत करीबी दोस्त, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देता है और फिर वो कोई अपराध करते हैं, ये अलग रखना बहुत मुश्किल है.
कोर्ट ने जैकलीन की याचिका पर क्या कहा?
जस्टिस दत्ता ने ये भी कहा कि हम समझते हैं कि ये पुनर्विचाराधीन है. बेहतर विकल्प यही है कि आप इस याचिका को वापस ले लें और उचित समय पर आएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आक्षेपित आदेश में हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां केवल मामले का निपटारा करते समय की गई थीं. आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता की नए सिरे से सुनवाई कर सकता है.
ED की तरफ से जैकलीन के बारे में क्या कहा गया था?
सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया गया था. उसी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली. दरअसल, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मामले में ED ने जैकलीन के खिलाफ FIR दर्ज की थी. साथ ही उन्होंने इस मामले में सह-आरोपी भी बनाया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट में ED की तरफ से दाखिल चार्जशीट में ये कहा गया था कि जैकलीन को सुकेश के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के बारे में पता था.















