कोरबा। भाजपा से जुड़े पार्षद दिलीप कुमार दास के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि एसडीएम न्यायालय परिसर में उनके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं, पार्षद दिलीप दास ने आरोपों को पूरी तरह निराधार और साजिश के तहत लगाया गया बताया है।
पुलिस के अनुसार मुड़ापार निवासी सुष्मिता दास (25) ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका एक प्रकरण एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। 2 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे जब वह एसडीएम कार्यालय से बाहर निकलीं, तभी उनके पति दिलीप कुमार दास ने कथित रूप से उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत में कहा गया है कि तहसील परिसर में दिलीप दास उनकी गाड़ी के पास पहुंचे और अभद्र व्यवहार किया। उस समय उनकी मां बलिका यादव, भाई परदेशी तथा राम साहू भी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि दिलीप दास ने स्वयं को कुसमुंडा का पार्षद बताते हुए कहा कि वह उन्हें जान से मार देगा।
पीड़िता ने आशंका जताई है कि यदि भविष्य में उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए दिलीप कुमार दाश जिम्मेदार होंगे।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 एवं 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं, दिलीप कुमार दास ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा, निराधार और फंसाने की कोशिश बताते हुए खारिज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।















