कोरबा: आबकारी विभाग ने जारी किया अहाता टेंडर, जिले की 19 शराब दुकानों में से 18 शराब दुकानों में अहाता के लिए 60 आवेदन प्राप्त हुए

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कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2025 को प्रदेशभर की देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के लिए अहाता संचालन हेतु टेंडर खोला गया। यह टेंडर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है।

आबकारी विभाग ने अहाते के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया 28 मार्च 2025 से प्रारंभ की थी। टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन पद्धति से संपन्न किया गया। कोरबा जिले की कुल 19 देसी व अंग्रेजी शराब दुकानों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए, जिसमे 18 दुकानो लिए कुल 60 आवेदन प्राप्त हुए।

हालांकि, आईआईटी रामपुर स्थित देसी कंपोजिट मदिरा दुकान के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। वहीं, बरपाली, पसान और कटघोरा क्षेत्र की दुकानों के लिए सबसे कम दर पर सफल निविदाएं प्राप्त हुईं। दूसरी ओर, सबसे अधिक आवेदन मुढ़ापार, भैरोताल और दादर शराब दुकानों के लिए प्राप्त हुए — प्रत्येक के लिए 7-7 आवेदन दर्ज किए गए।

टेंडर प्रक्रिया के अनुसार, दो दिन के भीतर प्रथम चयनित आवेदकों को एक माह की धरोहर राशि एवं निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके उपरांत उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंस जारी होते ही अहाते के संचालन की वैधता प्रारंभ हो जाएगी साथ ही 1 महीने के अंतर्गत 2 माह की बैंक गारंटी राशि आबकारी विभाग में जमा करनी होगी।

यह निविदा प्रक्रिया पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए की गई, जिससे विभाग को उच्च राजस्व प्राप्ति की भी संभावना है।

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