KORBA: दस्तावेज में कूट रचना कर भूमि हड़पने का आरोप, जिलाधीश से जांच की मांग,दिया हैं तहसीलदार ने भूमि पर अवैध निर्माण कार्य रोकने का निर्देश,फिर भी जारी है निर्माण कार्य

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आवेदिका शशिकला जायसवाल की शिकायत पर चेतन चौधरी को भूमि पर अवैध निर्माण कार्य रोकने का निर्देश तहसीलदार कोरबा ने दिया हैं

कोरबा: जिलाधीश कोरबा को एक शिकायत पत्र देकर मामले की जांच की मांग अमित जायसवाल पिता स्व. शिव कुमार जायसवाल वास्ते शशिकला जायसवाल पति अभय कुमार जायसवाल, जाति कलार (गैर आदिवासी) निवासी सीतामढ़ी कोरबा, तहसील कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा की गईं हैं । शिकायत पत्र में कहा हैं कि मेरी भूमि ग्राम कोरबा प. ह .नि. 16, रा. नि. म कोरबा, जिला कोरबा में स्थित भूमि खसरा नंबर 322/7 , रकबा 0.081 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है।
कल्लू सिंह पिता रामनाथ सिंह के द्वारा धासी राम पिता दुलार साय से दिनांक 26/11/1986 को ग्राम कोरबा, प.ह.न.16, रा.नि.मं कोरबा, जिला कोरबा स्थित भूमि खसरा नंबर 316/2 में से 15 डिसमिल भूमि क्रय की गयी थी जिसकी चौहद्दी “उत्तर में रामपाल की भूमि, दक्षिण में पदम सिंह चंदेल, पूर्व में धरसा भूमि, पश्चिम में गुलशन की भूमि तथा साडा द्वारा प्रपोजल रोड” है। उक्त भूमि को कल्लू सिंह पिता रामनाथ सिंह के द्वारा पंजीकृत विकीनामा के माध्यम से दिनाक 12/09/2007 को चेतन चौधरी पिता स्व. टी . आर. चौधरी को रजिस्ट्री कर दिया गया। चेतन चौधरी पिता स्व. टी. आर. चौधरी के द्वारा उक्त भूमि को क्रय करते समय उक्त भूमि की चौहद्दी में कूट रचना
रचना कर दस्तावेज का निर्माण किया गया तथा उक्त भूमि की चौहद्दी बदल कर उत्तर में गजानद का महुआ गोदाम, दक्षिण में तेजेंदर सिंह की भूमि, पूर्व में बाई पास मार्ग, पश्चिम में अन्य कृषक की भूमि एवं तालाब बताया गया है साथ ही चेतन चौधरी के द्वारा मिसल नक्शे में भी हेर फेर किया गया है। जिससे यह मुख्य मार्ग से पीछे की भूमि को मुख्य मार्ग में स्थापित कर मेरी भूमि को हड़प कर सके ।

अतः महोदय निवेदन है कि, चेतन चौधरी पिता स्व. टी. आर. चौधरी के द्वारा कूट रचित दस्तावेज बनाकर छल कपट करने मिलस नक्शे में हेरफेर कर मेरी भूमि हडपने की जालसाजी करने के संबंध में जॉच कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

चेतन चौधरी को भूमि पर अवैध निर्माण कार्य रोकने का निर्देश

बता दे कि कोरबा तहसीलदार ने एक आदेश जारी कर चेतन चौधरी को ग्राम कोरबा में स्थित एक भूमि पर अवैध निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है। यह आदेश शशिकला जायसवाल की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि चेतन चौधरी उनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं।

*कोर्ट का आदेश*

तहसीलदार ने अपने आदेश में कहा है कि चेतन चौधरी को आगामी आदेश तक निर्माण कार्य रोकना होगा। साथ ही, उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित होना होगा और अपना जवाब पेश करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

*आवेदिका की शिकायत*

   शशिकला जायसवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चेतन चौधरी उनकी भूमि खसरा नंबर 322/7 पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और बाउंड्रीवाल का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने और चेतन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

*कोर्ट की अगली कार्रवाई*

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जिसमें चेतन चौधरी को अपना जवाब पेश करना होगा। साथ ही, राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को निर्माण कार्य रोकने और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

*कोर्ट के आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी*

अमित जायसवाल वास्ते शशिकला जायसवाल पति अभय कुमार जायसवाल का कहना हैं कि कोरबा तहसीलदार महोदय के निर्देश के बाद भी चेतन चौधरी द्वारा भूमि पर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है,जो कोर्ट के आदेश की अवेहलना के अंतर्गत आता हैं,इस पर भी संज्ञान लेकर संबधित विभाग कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। हमने इसकी भी शिकायत मय दस्तावेज के साथ की है।

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