बीएड डिग्रीधारी को राहत, हाईकोर्ट से नया आदेश जारी

Must Read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। साथ ही मामले में राज्य शासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए पूर्व में शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। साथ ही न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउसिंलिंग करने का आदेश दिया है।

- Advertisement -
Latest News

स्वतंत्रता दिवस पर मदरसा दारुल उलूम रिज़वीया में ध्वजारोहण

कोरबा। टीपी नगर स्थित मदरसा दारुल उलूम रिजविया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण एवं देशभक्ति कार्यक्रम का...

More Articles Like This