छत्तीसगढ़ में नई बिजली दरें घोषित- ग्रामीण, आदिवासी और किसानों को राहत….

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छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों द्वारा प्रस्तावित दरों को मंजूरी देते हुए औसतन मात्र 1.89% की वृद्धि की गई है, जिसे नगण्य और संतुलित बताया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत– घरेलू उपभोक्ताओं की न्यूनतम बिजली दर ₹4.10 प्रति यूनिट तय की गई है, जबकि कंपनी को उत्पादन लागत ₹7.02 प्रति यूनिट आती है। निम्न और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर दरों में सिर्फ 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की मामूली बढ़ोतरी की गई है। अस्थायी कनेक्शनों पर अब टैरिफ 1.25 गुना लागू होगा, पहले यह 1.5 गुना था।

कृषि पंपों पर राज्य सरकार उठाएगी भार– कृषि पंपों की दरों में ₹0.50 प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है, जिसका पूरा खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं गैर-सब्सिडी वाले कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ऊर्जा प्रभार में छूट को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है।

आदिवासी अंचलों और विशेष क्षेत्रों में विशेष छूट– बस्तर, सरगुजा और वामपंथ प्रभावित जिलों में विशेष रियायतें दी गई हैं: स्टे होम्स को घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है।

मोबाइल टॉवरों को 10% छूट– गौशाला, अस्पताल व नर्सिंग होम पर पूर्व की छूट यथावत, पोहा-मुरमुरा मिलों को अब 10% छूट, पहले 5% थी। ई-व्हीकल चार्जिंग और महिला समूहों को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यूनिट्स के लिए टैरिफ लागत के बराबर निर्धारित: निम्न दाब पर ₹7.02/यूनिट उच्च दाब पर ₹6.32/केवीएएच महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिला स्वसहायता समूहों को 10% छूट जारी रहेगी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयअग्रिम भुगतान करने पर छूट बढ़कर 1.25%प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ता अब औद्योगिक श्रेणी में, जिससे दरें कम होंगी। वितरण कंपनी के एमडी भीमसिंह कंवर ने बताया कि सभी वर्गों विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी व प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर यह दरें तय की गई हैं, जो विकासोन्मुख और हितकारी हैं।

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