न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा का आदेश
कोरबा/बालकोनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा ने 20 नवम्बर 2025 को बालको के श्रमिकों की क्रमोन्नति, पदोन्नति के मामले में बालको प्रबंधन द्वारा दस्तावेज में गड़बड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने केे मामले में सुनवाई की और बड़ा आदेश जारी किया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि तीन दिन के भीतर प्रतीक जैन पिता के एम जैन (स्कोप आफिस काम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली) न्यायालय में पेश हों, अन्यथा तीन दिन बाद गिरफ्तारी वारंट जारी की जाएगी।
कुछ दिन पूर्व प्रतीक जैन के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किया था। न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया था कि अभियुक्त 17 नवम्बर को अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, लेकिन प्रतीक जैन उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए तीन दिन के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए अन्यथा प्रतीक जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।
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