CG Breaking : छत्तीसगढ़ में होली पर ‘ड्राई डे’ घोषित: 4 मार्च को नहीं मिलेगी शराब, होटल-बार और क्लब भी रहेंगे बंद, आदेश जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी करते हुए आगामी 4 मार्च 2026 (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, ड्राई डे के दिन प्रदेश की समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार और क्लबों में भी शराब बेचने या परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन नहीं खुलेंगी।

आबकारी विभाग ने जिला कार्यालयों और उड़नदस्तों को निर्देश दिया है कि वे अवैध मदिरा के परिवहन और बिक्री को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। जांच दल गठित कर संदिग्ध वाहनों और ठिकानों की तलाशी ली जाएगी। यदि कोई अवैध रूप से शराब का भंडारण करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

देखें आदेश

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