पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम: संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत विधानसभा भंग, ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं

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कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है राज्यपाल आर. एन. रवि ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(b)  का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग करने का आदेश जारी किया है उसके साथ ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगी और नई सरकार के गठन तक अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रशासनिक काम काज संचालित किया जाएगा

 क्या कहता है अनुच्छेद 174(2)(b)?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह आवश्यक परिस्थितियों में राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं।

 क्या है पूरा मामला?

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। इसी बीच राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी गई।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अब नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

 अब आगे क्या होगा?

नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी

बहुमत वाले दल को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है

तब तक प्रशासनिक व्यवस्था अंतरिम रूप से संचालित होगी

 राज्य की राजनीति में हलचल

इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और राज्य में सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हैं

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