ऋण चुकता न करने पर आरोपी को न्यायालय से सजा, 1.5 लाख का दंड

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कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, पुराना बस स्टैंड शाखा से मोमबत्ती निर्माण के लिए 1 लाख रुपये का ऋण लेकर चुकता न करने वाले आरोपी विनोद कुमार जगमलानी को न्यायालय ने दोषी पाया है। न्यायालय कु. कुमुदिनी गर्ग द्वारा 15 जुलाई 2025 को आरोपी को 1.5 लाख रुपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया गया है, साथ ही व्यतिक्रम में एक माह की सजा भी सुनाई गई। आरोपी द्वारा दिए गए चेक के बाउंस होने के बाद बैंक ने वर्ष 2017 में न्यायालय में परिवाद दायर किया था।


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कोरबा में ऋणधोखाधड़ी का मामला: चेक बाउंस पर आरोपी को 1.5 लाख जुर्माना और 1 माह की जेल

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पुराना बस स्टैंड शाखा कोरबा से एक लाख रुपये ऋण लेकर उसे समय पर न लौटाने तथा दिए गए चेक के बाउंस हो जाने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कु. कुमुदिनी गर्ग के न्यायालय ने आरोपी विनोद कुमार जगमलानी पिता मोहन लाल जगमलानी, निवासी सिंधी धर्मशाला के पास, रानी रोड को 15 जुलाई 2025 को 1,50,000 रुपये का प्रतिकर राशि अदा करने एवं व्यतिक्रम में एक माह के कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार आरोपी ने दिनांक 16 फरवरी 2012 को मोमबत्ती निर्माण हेतु बैंक से ऋण लिया था। ऋण अदा करने के लिए उसने 1,07,840 रुपये का चेक बैंक को दिया, परंतु खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। बैंक ने आरोपी को विधिक सूचना दी, पर आरोपी भुगतान में असफल रहा। इसके बाद बैंक ने 3 अक्टूबर 2017 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी बार-बार न्यायालय को गुमराह करता रहा – कभी समझौते की बात, कभी वकील बदलने या दूसरे शहर से वकील बुलाने की बात करता रहा। जब अंतिम बहस की बारी आई, तब वह अनुपस्थित हो गया। न्यायालय ने स्थाई वारंट जारी कर आरोपी को जेल भेजा और मामले में दोषी पाते हुए उसे बैंक को 1.5 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया। चुकाने में विफलता पर आरोपी को एक माह की सजा भुगतनी होगी।

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