चेतन चौधरी को नहीं मिली अग्रिम ज़मानत,नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में हैँ मामला दर्ज, जाना पड़ेगा जेल,देखिए विडिओ

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कोरबा। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस रोड में स्थित एसएस प्लाजा शॉपिंग कांप्लेक्स में संचालित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन चौधरी उम्र लगभग 67 वर्ष के विरुद्ध छेड़छाड़ का एफआईआर दर्ज है।

कौन हैँ चेतन चौधरी

जानकारि के अनुसार चेतन चौधरी पावर हॉउस रोड स्थित शारदा टेलिकॉम और शारदा बुटीक का संचालन अपने बेटों के साथ करता हैँ कथित तौर पर इसके ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैँ अभी कुछ समय पूर्व भी एक जमीन के फर्जीवाड़े में भी चेतन का नाम आया था. अब देखना यह होगा की इस मामले में उच्च न्यायलय की शरण में जाकर याचिका करते हैँ अथवा जेल जाने के तैयारी कर रहे हैँ. पॉक्सो एक्ट जैसे संवेदनशील मामले में पुलिस कैसी कार्यवाही करती हैँ.  

अपने दुकान में काम करने वाली नाबालिक लड़की से 9 अगस्त 2026 को गाली-गलौच व छेड़छाड़ के मामले में आरोपी चेतन चौधरी एफआईआर दर्ज होने के बाद से कथित तौर पर फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। इस बीच उसने पुलिस की गिरफ्त से अपनी दूरी बनाते हुए अधिवक्ता कमलेश साहू के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट) सीमा प्रताप चन्द्रा के न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

पॉक्सो एक्ट व गाली-गलौच के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं देने के लिए विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा के द्वारा मजबूत पक्ष रखे गए। न्यायाधीश के द्वारा दोनों पक्षों को सुनते हुए चेतन कुमार चौधरी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया।   इसके साथ ही देखना होगा कि चेतन कुमार को पुलिस अपनी गिरफ्त में कब तक ले पाती है, या फिर वह अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा फरार रहते हुए ही खटखटायेगा? इस पूरे मामले को लेकर शहर और खासकर व्यापारी वर्ग में चर्चा है कि रसूख के आगे गिरफ्तारी फिलहाल दूर की कौड़ी साबित हो सकती है।

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