निजी वाहन में पुलिस सायरन का उपयोग, भिलाई बाजार भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश राठौर पर FIR दबंगई और धमकी के आरोप, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप ।

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कोरबा.   निजी वाहन में अवैध रूप से पुलिस सायरन और हूटर का उपयोग करने के मामले में भिलाई बाजार भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश राठौर के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। उन पर दबंगई और धमकी देने के भी आरोप लगे हैं, जिससे क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।आपको बैट्स दे,कि दिनेश राठौर अपनी निजी गाड़ी में पुलिस सायरन लगाकर चल रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52, 182A(4) और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या है मामला :-

आरोप है कि मंडल अध्यक्ष दिनेश राठौर आम नागरिकों पर रौब जमाने के लिए निजी वाहन में लाल-नीली बत्ती जैसा सायरन बजाते थे। कुछ लोगों से विवाद के दौरान धमकी देने और दबंगई दिखाने की शिकायत भी सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।

कानूनी प्रावधान :-  

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार निजी वाहन में सायरन, हूटर या लाल-नीली बत्ती लगाना प्रतिबंधित है। यह सुविधा केवल एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन पुलिस वाहनों को ही प्राप्त है। उल्लंघन पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई का प्रावधान है।

भाजपा संगठन की किरकिरी :-

भाजपा के मंडल स्तर के पदाधिकारी पर FIR दर्ज होने से संगठन की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इसे “सत्ता का दुरुपयोग” बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने फिलहाल प्रतिक्रिया देने से इंकार किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्यवाही तय मानी जा रही है।

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